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अनिवार्यता…आधार पंजीयन नहीं कराया तो जून के बाद कंट्रोल दुकानों से नहीं मिलेगा राशन
उज्जैन :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार पंजीयन करना जरूरी है। आधार पंजीयन नहीं होने की स्थिति में जून के बाद राशन नहीं मिलेगा क्योंकि आधार पंजीयन को 30 जून 2017 के बाद अनिवार्य कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता हितग्राही अपने परिवार के सदस्यों के आधार और अपने राशन कार्ड को नजदीकतम पीडीएस दुकान पर पीओएस मशीन के माध्यम से आधार की सीडिंग समय पर करवाएं। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अफसरों को निर्देश मिले हैं।